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पंचायत स्तर पर बाल संरक्षण तंत्र को किया जा रहा है सशक्त

बीजापुर। कलेक्टर संबित मिश्रा के निर्देशन पर महिला एवं बाल विकास अधिकारी के मार्गदर्शन में जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा जिले के ग्राम पंचायत...


बीजापुर। कलेक्टर संबित मिश्रा के निर्देशन पर महिला एवं बाल विकास अधिकारी के मार्गदर्शन में जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा जिले के ग्राम पंचायत दुगोली, तोयनार, बेदरे, गुदमा, केसाईगुड़ा, दुधेडा़ बोरजे के स्कूल एवं पंचायत स्तर पर बच्चों एवं महिलाओं के अधिकार हेतु जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान पंचायत स्तर पर बाल संरक्षण समिति, स्कूल महिला स्व सहायता समूह एवं स्कूल के बच्चों को बच्चो एवं महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसाओं की जानकारी दिया जा रहा है।


इस अभियान में बीजादूतीर स्वयं सेवक द्वारा भी व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की जानकारी दिया जा रहा है कि ऐसा विवाह जिसमें वर 21 वर्ष से कम और वधु 18 वर्ष से कम अवस्यक हो तो उसे बाल विवाह माना जायेगा। बाल विवाह एक सामाजिक कुप्रथा है जिसके कारण सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक हो सकते है।


इन कारणों पर विचार विमर्श करके इस समस्या को पूरी तरह समाप्त किया जा सकता है और एक साकारात्मक वार्तावरण तैयार करना आवश्यक है बच्चों से होने वाले दुर्यव्यहार बालश्रम, सड़क पर रहने वाले बच्चे को लैगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम, बाल संरक्षण अधिनियम, बाल विवाह रोकथाम हेतु सजग रहने की जानकारी एवं बच्चों को नशे से दूर रखने की समझाईस दी जा रही है।


इस दौरान सभी व्यक्तियों को चाईल्ड हेल्पलाईन 1098, महिला हेल्पलाईन 181 के संबंध में जागरूक किया जा रहा है अभियान के दौरान साइबर क्राईम और एक युद्ध नशे के विद्ध के तहत बच्चो को जागरूक किया जा रहा है नागरिको को बाल श्रम अधियिम की जानकारी देते हुए 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को इस काम से निकालकर कर उन्हें शिक्षा दिलाने की ओर अग्रसर करने को कहा गया।

अगर 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों, होटल एवं ढॉबों, घरेलू कामगार, ईंट भटटी, खपरैल निर्माण, घर निर्माण कार्य और गैरेज में काम करवाये जाने वाले लोगों पर बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 संशोधित अधिनियम 2016 के अंतर्गत 06 माह से 03 वर्ष तक का कारावास या 20 हजार से 50 हजार तक का जुर्माना या दोनों से दंडित करने का प्रावधान है महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उपीड़न, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, महिलाओं का अनैतिक व्यापार की जानकारी दिया जा रहा है।


इस दौरान प्रचार-प्रसार राहुल कुमार कौशिक जिला बाल संरक्षण अधिकारी,  शीला भारद्वाज जिला महिला संरक्षण अधिकारी, नवीन मिश्रा संस्थागत देखरेख संरक्षण अधिकारी,  गणेश्वर झाडी गैर संस्थागत देखरेख संरक्षण अधिकारी, आनंदमई मल्लिक विधिक सह परीविक्षा अधिकारी, जिला समन्वयक सूची शुक्ला, पुष्पा बंजारे एवं संदीप चिड़ेम, राजकुमार निषाद सामाजिक कार्यकर्ता,  राजेश मडे आउटरीच वर्कर द्वारा जानकारी दी गई है।

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