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आधार, पीपीएफ, इनकम टैक्स से एलपीजी के दाम तक... 1 अक्टूबर से देश में ये 10 बड़े बदलाव.......

नई दिल्ली। अक्टूबर महीने की शुरुआत हो गई है. हर मंथ की तरह इस माह भी कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं. 1 अक्टूबर यानी आज से देशभर में आधार कार्...


नई दिल्ली। अक्टूबर महीने की शुरुआत हो गई है. हर मंथ की तरह इस माह भी कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं. 1 अक्टूबर यानी आज से देशभर में आधार कार्ड, PPF, सुकन्या समृद्धि योजना समेत इनकम टैक्स जैसे 10 बड़े नियम बदलने जा रहे हैं. इन बदलावों का असर सीधे आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है. पहली तारीख को पहला झटका एलपीजी सिलेंडर की कीमतों पर लगा है. दरअसल, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने अक्टूबर के पहले दिन 19 किलोग्राम वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत बढ़ा दिए हैं. आइए जानते हैं आज से क्या-क्या बदल जाएगा? 

पहला बदलाव: LPG के दाम 

ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर के दाम में बदलाव करती हैं. इस महीने भी इसके दाम में बदलाव हुआ है. बीते कुछ से 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में कई बदलाव देखने को मिला है. IOCLके मुताबिक, बीते महीने 1 सितंबर 2024 से राजधानी दिल्ली में 19 किलो वाला एलपीजी सिलेंडर 1652.50 रुपये से बढ़कर 1691.50 रुपये का हो गया था. यहां पर प्रति सिलेंडर 39 रुपये की बढ़ोतरी की गई. 

अक्टूबर की पहली तारीख को भी 19KG वाले सिलेंडर की कीमतें बढ़ा दी गई हैं. ताजा बदलाव के बाद राजधानी दिल्ली में सिलेंडर की कीमत 1691.50 रुपये से बढ़कर अब 1740 रुपये प्रति सिलेंडर हो गई है. मुंबई में ये 1644 रुपये से बढ़ाकर 1692.50 रुपये का, कोलकाता में 1802.50 रुपये से 1850.50 रुपये और चेन्नई में कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमत बढ़ाकर 1903 रुपये कर दी गई है, जो अब तक 1855 रुपये थी. 

दूसरा बदलाव: ATF की कीमतों में कटौती

हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमत में बदलाव के साथ ही ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हवाई ईंधन यानी ATF और CNG-PNG के दाम भी संशोधित करती हैं. सितंबर महीने में एटीएफ की कीमतों में कटौती की गई थी. राजधानी दिल्ली में इसका दाम अगस्त के 97,975.72 रुपये प्रति किलोलीटर से घटकर 93,480.22 रुपये प्रति किलोलीटर हो गया था. वहीं अक्टूबर की पहली तारीख को भी राहत मिली है और ये और सस्ता हो गया है. दिल्ली में अब इसकी कीमत 87,597.22 रुपये प्रति किलोलीटर पर आ गई है.

तीसरा बदलाव: क्रेडिट कार्ड के बदले नियम 

HDFC Bank के क्रेडिट कार्ड के नियम में बदलाव आज से हो रहा है. एचडीएफसी बैंक के कुछ क्रेडिट कार्ड्स के लिए लायल्टी प्रोग्राम को बदला गया है. इसके मुताबिक एचडीएफसी बैंक ने स्मार्टबाय प्लेटफॉर्म पर ऐप्पल प्रोडक्ट के ल‍िए र‍िवार्ड प्वाइंट के रिडम्पशन को एक प्रोडक्ट हर कैलेंडर तिमाही तक सीमित कर दिया गया है.

चौथा बदलाव: सुकन्या समृद्धि योजना 

सुकन्या समृद्धि योजना की योजना से जुड़ा एक बड़ा नियम बदल गया है और ये बदलाव भी 1 अक्टूबर 2024 से लागू हो चुका है. इसके तहत पहली तारीख से बेटियों के सिर्फ कानूनी अभिभावक ही ये अकाउंट संचालित कर सकते हैं. नए नियम के मुताबिक, अगर किसी बेटी का SSY Account ऐसे व्यक्ति के द्वारा खोला गया है, जो कि उसका कानूनी अभिभावक नहीं है, तो फिर उसे ये खाता अब नेचुरल पैरेंट्स या Legal Guardian को ट्रांसफर करना होगा. अगर ऐसा नहीं किया तो अकाउंट बंद हो सकता है. 

पांचवां बदलाव: पीपीएफ खाते से जुड़ा नियम 

स्मॉल सेविंग स्कीम के तहत पीपीएफ योजना में तीन बड़े बदलाव होने वाले हैं. यह बदलाव आज से लागू होंगे. 21 अगस्त 2024 को केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत आर्थिक मामलों के विभाग ने नए नियमों के बारे में गाइडलाइन जारी की गई थी, जिसके तहत PPF के तीन नए नियमों को लागू किया जाएगा. इसके तहत एक से अधिक अकाउंट रखने पर दो अकाउंट पहले अकाउंट में मर्ज करने होंगे. दो और बदलाव नाबालिग अकाउंट और एनआरआई अकाउंट से जुड़ा हुआ है. 

छठवां बदलाव: शेयर बायबैक 

1 अक्टूबर से शेयर बायबैक के टैक्सेशन के संबंध में एक नया नियम लागू हो रहा है. अब शेयरधारक बायबैक इनकम पर टैक्स का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होंगे, जो डिविडेंड के टैक्सेशन पर लागू होगा. यह बदलाव कंपनियों से टैक्स का बोझ शेयर होल्डर्स पर ट्रांसफर करेगा. 

सातवां बदलाव: आधार कार्ड से जुड़ा नियम 

केंद्रीय बजट 2024 में आधार संख्या के बजाय आधार नामांकन ID का उल्लेख करने की अनुमति देने वाले प्रावधान को बंद करने का प्रस्ताव किया गया है. इस फैसले का लक्ष्य पैन के दुरुपयोग और दोहराव को समाप्त करना है. 1 अक्टूबर, 2024 से व्यक्ति अब पैन आवंटन के लिए आवेदन पत्र और अपने आयकर रिटर्न में अपने आधार नामांकन ID का उल्लेख नहीं कर पाएंगे. बजट के अनुसार, अधिनियम की धारा 139AA के तहत 1 जुलाई, 2017 से प्रभावी पैन आवेदन पत्र और आयकर रिटर्न में आधार संख्या का उल्लेख करने के लिए पात्र व्यक्तियों की आवश्यकता होती है. 


आठवां बदलाव: इनकम टैक्स से जुड़ा नियम 

बजट 2024 में निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स को लेकर कई बदलाव का ऐलान किया था, जो 1 अक्टूबर से बदलने वाले हैं.  TDS रेट, डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम 2024 शामिल हैं. टीडीएस के तहत बॉन्ड के तहत फ्लोटिंग रेट पर 10 फीसदी टीडीएस कटौती लागू होगा. वहीं धारा 19DA, 194H, 194-IB और 194M के तहत भुगतान के लिए TDS की रेट्स कम कर दी गई हैं. इन धाराओं के लिए पहले 5% की जगह अब कम की गई दरें 2% हैं. इसके अलावा, डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम 2024 की शुरुआत की गई, जिसके तहत पेंडिंग टैक्स मामलों का निपटारा किया जाएगा. 

नौवां बदलाव: क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियम 

पंजाब नेशनल बैंक ने बचत खातों के लिए लागू कुछ क्रेडिट-संबंधी सर्विस कॉस्ट में बदलाव की घोषणा की है. संशोधन में न्यूनतम औसत शेष राशि बनाए रखना, डिमांड ड्राफ्ट जारी करना, डीडी की कॉपी बनाना, चेक (ईसीएस समेत), वापसी लागत और लॉकर रेंट चार्ज शामिल हैं. नए शुल्क 1 अक्टूबर, 2024 से लागू होंगे. 

दसवां बदलाव: F&O ट्रेडिंग से जुड़ा नियम 

1 अक्टूबर से फ्यूचर एंड ऑप्शन (F&O) पर लागू होने वाला सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन रेट (STT) बढ़ने वाला है. ऑप्शंस की सेल पर STT प्रीमियम के 0.0625% से बढ़कर 0.1% हो जाएगा. फ्यूचर सेल करने पर STT ट्रेड प्राइस के 0.0125% से बढ़कर 0.02% हो जाएगा. 

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