Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Pages

Classic Header

{fbt_classic_header}

Top Ad

//

Breaking :

latest
//

संदीप घोष को सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका, सर्वोच्च न्यायालय ने HC के आदेश में दखल देने से किया इनकार

कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल डॉ. संदीप घोष को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने संदीप घोष के क...


कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल डॉ. संदीप घोष को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने संदीप घोष के कार्यकाल में वित्तीय अनियमितताओं की सीबीआई जांच के हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से किया इनकार कर दिया है. यहीं नहीं सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को जांच करने की मंजूरी भी दे दी है.

हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ संदीप घोष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.उन्होंने सर्वोच्च अदालत में एक याचिका दायर करते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी.

हाईकोर्ट ने दिया था ये आदेश

24 अगस्त को कोलकाता हाई कोर्ट ने वित्तीय अनियमितताओं की एसआईटी से लेकर सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया था. संदीप घोष के खिलाफ आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व उपाधीक्षक डॉ. अख्तर अली ने संस्थान में कई मामलों में वित्तीय अनियमितताओं की शिकायत दर्ज कराई थी. इसमें अस्पताल में शवों की तस्करी, बायो-मेडिकल कचरे में भ्रष्टाचार, निर्माण निविदाओं में भाई-भतीजावाद आदि जैसे आरोप लगाए गए थे.

इसकी जांच पहले कोलकाता पुलिस को सौंपी गई थी. 19 अगस्त को संदीप घोष के खिलाफ पुलिस ने आईपीसी की धारा 120बी, 420 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 के तहत केस दर्ज किया था.  

डॉ. घोष को सीबीआई ने कुछ दिन पहले किया था अरेस्ट

आपको बता दें कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज में 8-9 अगस्त की रात ट्रेनी डॉक्टर का रेप-मर्डर हुआ था. इसके बाद से ही यह मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है. पूरे देश में इस मामले को लेकर विरोध-प्रदर्शन हुए.डॉ. घोष की भूमिका पहले दिन से ही संदेह में रही और उन पर मामले को दबाने का भी आरोप लगा. सीबीआई ने कई दिनों की लंबी पूछताछ के बाद उन्हें 2 सितंबर को अरेस्ट कर लिया था. उन्हें 10 सितंबर तक सीबीआई हिरासत में भेजा गया है.

No comments