रायपुर। सिटी कोतवाली थाना रायपुर में आवेदक संजय जैन द्वारा एक लिखित आवेदन प्रस्तुत किया कि संजीव सिंह यादव द्वारा अपने सह खातेदार पंकज दास...
रायपुर। सिटी कोतवाली थाना रायपुर में आवेदक संजय जैन द्वारा एक लिखित आवेदन प्रस्तुत किया कि संजीव सिंह यादव द्वारा अपने सह खातेदार पंकज दास के संयुक्त आधिपत्य एवं स्वामित्व की कृषि भूमि को जो डुमरतराई तहसील रायपुर जिला रायपुर में स्थित है को अपनी भूमि बता कर कुट रचित दस्तावेज दिखाकर प्रति वर्गफिट 2150 रुपए के हिसाब से इकरनामा तैयार कर आरटीजीएस के माध्यम से 10,00,000/ एवं नगद 44,30,000/ रुपए अलग-अलग किस्तों में बयाना के रूप में प्राप्त किया, संजीव यादव द्वारा उक्त भूमि का रजिस्ट्री नहीं करने एवं टालमटोल करने से उक्त भूमि का कार्यालय में सर्च करने पर वह भूमि किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर होना पाया गया। जिसकी जानकारी प्रार्थी द्वारा संजीव यादव को जानकारी दिया गया एवं अपने दिए हुए पैसे वापस मांगने पर घुमाने लगा। कुछ दिन बाद उसके द्वारा अपने बैंक खाते के चेक दिया लेकिन खाते में पैसा नहीं होने से चेक बाउंस हो गया। इस प्रकार संजीव यादव द्वारा प्रार्थी संजय जैन को कूट रचित दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी कर पैसा प्राप्त सही पाए जाने से एवं पर्याप्त साक्ष्य होने से थाना सिटी कोतवाली में अपराध क्रमांक289/24 धारा 420,467 468, 471भादवी कायम कर आरोपी को माननीय न्यायालय में पेश किया गया। गिरफ्तार आरोपी का नाम- संजीव सिंह यादव पिता हर चरण सिंह उम्र 55 वर्ष साकिन नलघर रोड परिसर कांपलेक्स के बगल थाना टिकरापारा रायपुर जिला रायपुर।
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