नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने बड़ा बदलाव किया है। पीएफ अकाउंट होल्डर्स अब 50 हजार की जगह 1 लाख रुपये तक निकाल सकते हैं। ...
नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने बड़ा बदलाव किया है। पीएफ अकाउंट होल्डर्स अब 50 हजार की जगह 1 लाख रुपये तक निकाल सकते हैं। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने सरकार के 100 दिन पूरे होने के अवसर पर इस सप्ताह की शुरुआत में इसकी घोषणा की है। इसके साथ ही नियमों में एक और बदलाव किया गया है।
मनसुख मंडाविया ने कहा कि अगर आप ईपीएफओ अकाउंट होल्डर हैं और परिवार में कोई इमरजेंसी पड़ जाती है तो अब आप अधिक राशि निकाल सकते हैं। उन्होंने कहा कि एकमुश्त राशि की सीमा को बढ़ा दिया गया है। साथ ही नौकरी शुरू होने के 6 महीने के भीतर ही निकासी की सुविधा दी गई है। पहले पीएफ अकाउंट होल्डर्स को लंबा इंतजार करना पड़ता था। यानी अगर वे 6 महीने के भीतर ही नौकरी छोड़ देते हैं तो भी अपने पीएफ अकाउंट से पैसे निकाल सकेंगे।
नए डिजिटल इंफ्रा की भी शुरुआत
मंत्री ने आगे कहा कि सरकार ईपीएफओ परिचालन को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रही है, जिसका उद्देश्य ग्राहकों के लिए चुनौतियों को कम करना है. उन्होंने एक नए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की शुरुआत की घोषणा की, जो निकासी प्रक्रिया को सरल बनाता है और जल्दी पैसा निकालने की सुविधा देता है.
किन जरूरतों के लिए निकाल सकते हैं ये फंड
ईपीएफओ अपने अकाउंट होल्डर्स को कई तरह की सर्विस प्रोवाइड कराता है. पेंशन से लेकर मेडिकल या अन्य जरूरी कामों के लिए फंड निकासी की अनुमति देता है. इमरजेंसी फंड के तौर पर पीएफ से 50 हजार की जगह अब 1 लाख रुपये निकासी की अनुमति दे दी गई है, जिसका मतलब है कि आप मेडिकल, शादी, एजुकेशन या फैमिली के अन्य जरूरी कामों के लिए पीएफ से पैसा निकाल सकते हैं.
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