मुंबई। कंगना रनौत की फिल्म ‘इमरजेंसी’ को तुरंत राहत देने से बॉम्बे हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया है। हाई कोर्ट ने सेंसर बोर्ड को निर्देश दिया...
मुंबई। कंगना रनौत की फिल्म ‘इमरजेंसी’ को तुरंत राहत देने से बॉम्बे हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया है। हाई कोर्ट ने सेंसर बोर्ड को निर्देश दिया है कि वह फिल्म को लेकर पेश की गईं आपत्तियों पर विचार करे और 18 सितंबर तक सर्टिफिकेट जारी करे। अदालत के इस आदेश के बाद यह तो तय हो गया है कि फिल्म की रिलीज कम-से-कम दो सप्ताह के लिए टल जाएगी। पहले फिल्म 6 सितंबर को रिलीज होनी थी।
इसके साथ ही अदालत ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के उस निर्देश पर कोई भी आदेश पारित करने से इनकार कर दिया, जिसमें सेंसर बोर्ड को फिल्म के सर्टिफिकेशन से पहले आपत्तियों पर विचार करने का निर्देश दिया गया था। जr एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज ने याचिका दायर कर केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) को कंगना रनौत निर्देशित फिल्म 'इमरजेंसी' के लिए प्रमाणपत्र जारी करने का निर्देश देने का अनुरोध किया था। याचिका में दावा किया गया था कि सेंसर बोर्ड के पास प्रमाणपत्र तैयार है, लेकिन फिल्म की रिलीज के बाद कानून और व्यवस्था के बिगड़ने की आशंका पर वह इसे जारी नहीं कर रहा।
जस्टिस बी पी कोलाबावाला और जस्टिस फिरदौस पूनीवाला की बेंच ने बुधवार को निर्माता की इस दलील को स्वीकार कर लिया कि प्रमाणपत्र तैयार है, लेकिन जारी नहीं किया गया। बेंच ने कहा कि जब फिल्म के निर्माताओं को एक बार ऑनलाइन प्रमाणपत्र जारी कर दिया गया तो सीबीएफसी का यह तर्क सही नहीं है कि प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया क्योंकि उस पर अध्यक्ष के हस्ताक्षर नहीं थे। हालांकि, अदालत ने कहा कि अगर एमपी हाई कोर्ट का आदेश नहीं होता तो वह बुधवार को ही सीबीएफसी को प्रमाणपत्र जारी करने का निर्देश दे देती।
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