जिले में लोक सेवा केन्द्र/सी.एस.सी./चॉइस केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है, जिसके माध्यम से लोक सेवा गारंटी अधिनियम एवं विभिन्न शासकीय यो...
जिले में लोक सेवा केन्द्र/सी.एस.सी./चॉइस केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है, जिसके माध्यम से लोक सेवा गारंटी अधिनियम एवं विभिन्न शासकीय योजनाओं, सेवाओं की प्रदायगी लोक सेवा केन्द्र माध्यम से दी जा रही है। इन सेवाओं, योजनाओं की गुणवत्तापूर्वक व समय-सीमा में प्रदायगी की जिम्मेदारी लोक सेवा केन्द्र पर निर्भर है जिसकी सतत् निगरानी एवं समीक्षा की जा रही है। कलेक्टर ने लोक सेवा केन्द्रों को अपने दायित्वों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए है।
उन्होंने कहा है कि लोक सेवा केन्द्र/सी.एस.सी./चॉइस केन्द्र अपने निर्धारित समयावधि में संचालित करें। प्रदाय की जाने वाली सेवाओं के लिये निर्धारित शुल्क एवं दस्तावेज आदि की स्पष्ट दर्शित सूची प्रत्येक केन्द्रों में अवलोकनीय स्थान पर चस्पा करें, जिसमें केन्द्र के संचालक का नाम एवं मोबाईल नंबर अवश्य होना चाहिए। केन्द्रों में आने वाले प्रत्येक हितग्राहियों से सभ्यतापूर्ण एवं विनम्रता के साथ व्यवहार करें, हितग्राहियों के समस्या का समाधान अथवा पुछे जाने पर वांछित जानकारी स्पष्ट एवं सौम्यता पूर्वक देें। समस्त केन्द्रों में कोविड-19 के तहत समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का अनिवार्यतः पालन करें।
उन्होंने यह भी कहा है कि केन्द्रों के विरुद्ध किसी भी प्रकार की शिकायत मिलने और जांच में सही पाये जाने पर संबंधित केन्द्र संचालक के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी और आई.डी. भी निरस्त की जायेगी। प्रत्येक लोक सेवा केन्द्र जिला प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करते हुए अपने दायित्वों का गंभीरता से पालन सुनिश्चित करें।
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