मेघा तिवारी की रिपोर्ट,रायपुर l पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की कर डाली थी हत्या। इसको लेकर जिला न्यायालय ने दोनों आरोपियों को आज...
मेघा तिवारी की रिपोर्ट,रायपुर l पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की कर डाली थी हत्या। इसको लेकर जिला न्यायालय ने दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय के आदेश के मुताबिक मामला 2017 का है। जहां पर धरसीवा निवासी मीरा साहू ने अपने प्रेमी भोज राम साहू के साथ मिलकर रात को सोते वक्त अपने पति खूबचंद को मौत के घाट उतार दिया था। इसके साथ ही घटना को छिपाने के लिए शव को उन्होंने नाली में फेंक दिया था।
यह पूरा मामला पुलिस तक पहुंचने के बाद पूछताछ में पता चला कि नीरा और भोजराम का पिछले 4 सालों से अवैध संबंध चल रहा था। इसकी जानकारी नीरा के पति खूबचंद को लगी फिर नीरा के पति खूबचंद ने उससे मारपीट शुरू कर दी थी। इसके बाद नीरा और भोजराम ने मिलकर योजना बनाई फिर 28 सितंबर 2017 की रात भोजराम और उसका नाबालिक साथी रवि सोनी घर पहुंचे।
इसके बाद पलंग पर सो रहे खूबचंद के पैर को नीरा ने पकड़ा उसकी कमर को रवि ने दबाया और भोजराम ने उसके सिर पर लोहे के सरिया से वार कर दिया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इतना ही नहीं घटना को छुपाने के लिए आरोपियों ने शव को नाले में फेंक दिया और पुलिस को गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करा दिया।
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश रीना अग्रवाल ने फैसला सुनाते हुए भोज राम साहू और मीरा साहू को आजीवन कारावास और 7 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। और वही नाबालिग आरोपी रवि सोनी को बाल सुधार गृह भेज दिया गया है।
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