रायपुर , नगरपालिका निर्वाचन नियमों में निर्वाचक नामावली तैयार करने के संबंध में नियमों में संशोधन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा छत्...
रायपुर, नगरपालिका निर्वाचन नियमों में निर्वाचक
नामावली तैयार करने के संबंध में नियमों में संशोधन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
द्वारा छत्तीसगढ़ नगरपालिका निर्वाचन 1994, में संशोधन किया गया है अब दावे तथा
आपत्तियों के आवेदन प्रारूप क, ख और ग के साथ क-1
में भी प्राप्त
किये जायेंगे। प्रारूप क,
ख और ग में
आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया आंशिक संशोधनों के साथ पूर्व के समान है, किन्तु यह अनिवार्य होगा कि आवेदन करने वाले
व्यक्ति का नाम नगरपालिका क्षेत्र से संबंधित विधानसभा की भारत निर्वाचन आयोग
द्वारा वर्ष की पहली तारीख को प्रचलित निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज हों।
जिन मतदाताओं के
नाम भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रकाशित निर्वाचक नामावली में दर्ज नहीं है, ऐसे व्यक्तियों से प्रारूप क, ख और ग में कोई आवेदन प्राप्त नहीं किया जा
सकेगा। जिन मतदाताओं के नाम विधानसभा की निर्वाचक नामावली में दर्ज नहीं है, उन्हें नियत अवधि के पूर्व विधानसभा की
निर्वाचक नामावली में अपना नाम दर्ज करवाना होगा। नाम दर्ज हो जाने के प्रमाण के
स्वरूप में विधानसभा के रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के इस आशय के आदेश की प्रमाणित प्रति
के साथ प्रारूप क-1
में केवल
रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (नगरपालिका) को आवेदन प्रस्तुत करना होगा। इन मतदाताओं के
आवेदन रजिस्ट्रीकरण अधिकारीध्सहायक जिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा स्वयं लिये
जायेंगे। ऐसे आवेदन विहित स्थानों पर आवेदन प्राप्त करने के लिए नियुक्त अभिहित
अधिकारी द्वारा नहीं लिये जायेंगे।
प्रारूप क-1 में ऐसे मतदाता जिन्होंने अपना नाम विधानसभा
की निर्वाचक नामावली में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियम 4 के उपनियम (1) में उल्लिखित निर्वाचक नामावली की सार्वजनिक सूचना (नोटिस) के प्रकाशन संबंधी
कार्यक्रम प्रसारित होने की तिथि से नियम 5 के उपनियम (1)
के अधीन प्राप्त
दावा तथा आपत्तियां,
नियम 6 के अधीन निपटारा करने की विनिर्दिष्ट अंतिम
तिथि तक करा लिया हो,
वे ही प्रारूप
क-1
में नगरपालिका
की निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित करने के लिए आवेदन कर सकेंगे। प्रारूप क-1 में प्राप्त आवेदन की जांच रजिस्ट्रीकरण
अधिकारी स्वयं करेगा तथा आवेदक का नाम भारत निर्वाचन आयोग की निर्वाचक नामावली में
सम्मिलित होने की पूर्ण जांचोपरांत, संतुष्टि होने पर ही नाम सम्मिलित करेगा। प्राप्त दावाध्आपत्तियों का विधिवत्
निराकरण कर लिये जाने के पश्चात् अंतिम फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली तैयार करने और
उसका प्रकाशन करने की कार्यवाही की जायेगी।
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