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एनपीएस में ओपीएस की तर्ज पर होगा निपटारा, पेंशन मिलने में नहीं होगी देरी

नई दिल्ली। सरकार के केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (CPO) ने नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) के तहत रिटायर सरकारी कर्मचारियों को समय पर पेंशन देने के ल...


नई दिल्ली। सरकार के केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (CPO) ने नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) के तहत रिटायर सरकारी कर्मचारियों को समय पर पेंशन देने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत एनपीएस मामलों का पुरानी पेंशन व्यवस्था की तर्ज पर निपटारा किया जाएगा। इस कदम से एनपीएस सदस्यों को पेंशन मिलने में किसी प्रकार की देरी का सामना नहीं करना पड़ेगा। एनपीएस के तहत आने वाले कई सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों ने शिकायत की थी कि उन्हें समय पर पेंशन नहीं मिल रही है। देरी का मुख्य कारण प्रक्रिया में जटिलता, दस्तावेजों की कमी और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय की कमी था। केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय ने इन समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए एक व्यापक योजना तैयार की है, जिसमें पुरानी पेंशन व्यवस्था (OPS) जैसी प्रक्रियाओं को अपनाने का सुझाव दिया गया है।

अधिकारियों को चेताया

पेंशन वितरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और तेज करने के लिए सीपीएओ ने सभी संबंधित अधिकारियों से दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा है। इन अधिकारियों में प्रधान सीसीए, सीसीए, एजी और अधिकृत बैंक सीपीपीसी शामिल हैं।

इसलिए हो रही देरी

पेंशन लेखा कार्यालय ने समय पर पेंशन भुगतान सुनिश्चित करने के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। सीपीएओ ने पेंशन प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों को याद दिलाया है कि वे ओपीएस के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं का ही पालन करें। यह निर्देश पहले 18 दिसंबर 2023 को भी दिया गया था। इसके बावजूद कुछ वेतन और लेखा कार्यालय अब भी पेंशन मामलों को गलत तरीके से संभाल रहे हैं। वे तीन प्रतियों के साथ अस्थायी पेंशन भुगतान आदेश (PPO) जमा कर रहे हैं, जबकि केवल दो पीपीओ की आवश्यकता होती है। इससे पेंशन प्रक्रिया में अनावश्यक देरी हो रही है।

मामलों का तेजी से निपटारा होगा

1. सीपीएओ ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिया है कि वे एनपीएस सदस्यों की पेंशन प्रक्रिया को प्राथमिकता दें और इसे 30 दिनों के भीतर पूरा करें।

2. पेंशन प्रक्रिया में गति लाने के लिए सभी दस्तावेज ऑनलाइन जमा करने को कहा गया है। इससे उनकी स्थिति को ट्रैक किया जा सकेगा।

3. पेंशन भुगतान आदेश पुस्तिका की संख्या को दो तक सीमित कर दिया गया है, ताकि प्रक्रिया सरल हो सके।

4. सभी विभागों और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया है।

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